शासी निकाय

रा.ज.वि.अ. का शासी निकाय (शा.नि.), सचिव, (जल संसाधन), भारत सरकार की अध्यक्षता में सोसाइटी के नियमों, उप-नियमों और आदेशों के अनुसार सोसायटी के कार्यों और निधियों को प्रबंधित, संचालित, निर्दिष्ट और नियंत्रित करता है तथा आमतौर पर सोसाइटी की गतिविधियों को जारी रखता है एवं कार्यान्वित करता है, एवं ऐसा करते हुए, सोसाइटी के संस्थापन ज्ञापन में निर्धारित नीति निर्देशों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए लागू करता है। रा.ज.वि.अ. की स्थापना से अब तक शासी निकाय की 70 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

रा.ज.वि.अ. के शासी निकाय के सदस्यगण

क्रमांक संख्या शासी निकाय के नाम पद

1.       

सचिव, जल संसाधन, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

अध्यक्ष

2.       

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

सदस्य

3.       

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, विद्युत मंत्रालय

सदस्य

4.       

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

सदस्य

5.       

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सदस्य

6.       

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

सदस्य

7.       

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, नीति आयोग

सदस्य

8.       

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

सदस्य

9.       

अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड

सदस्य

10.   

अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

सदस्य

11.   

अपर सचिव, जल संसाधन, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

सदस्य

12.   

सदस्य (डब्ल्यू.पी. एण्‍ड पी.), केंद्रीय जल आयोग

सदस्य

13.   

सदस्य (डी. एण्‍ड आर.), केंद्रीय जल आयोग

सदस्य

14.   

महानिदेशक या उनके नामिती जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद से कनिष्ठ न हों, भारत मौसम विज्ञान विभाग

सदस्य

15.   

संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

सदस्य

16.   

आयुक्त (एस.पी.), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

सदस्य

17.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, आंध्र प्रदेश

सदस्य

18.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, असम

सदस्य

19.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, बिहार

सदस्य

20.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, छत्तीसगढ़

सदस्य

21.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, गुजरात

सदस्य

22.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, हरियाणा

सदस्य

23.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, झारखंड

सदस्य

24.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, कर्नाटक

सदस्य

25.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, केरल

सदस्य

26.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, मध्य प्रदेश

सदस्य

27.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, महाराष्ट्र

सदस्य

28.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, ओडिशा

सदस्य

29.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, पंजाब

सदस्य

30.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, राजस्थान

सदस्य

31.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, तमिल नाडु

सदस्य

32.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, उत्तराखंड

सदस्य

33.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, उत्तर प्रदेश

सदस्य

34.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, पश्चिम बंगाल

सदस्य

35.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, पुडुचेरी

सदस्य

36.   

सचिव, जल संसाधन या उनके नामिती जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों, तेलंगाना

सदस्य

37.   

महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

सदस्य-सचिव