रा.ज.वि.अ. सोसायटी

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण का सर्वोच्च निकाय है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिकरण की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करने तथा ऐसे नीति निर्देश, जिन्हें सोसाइटी उचित समझती है, जारी करने हेतु वर्ष में कम से कम एक बार अपनी बैठक करती है। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग मंत्री सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सोसाइटी के कार्य-संचालन हेतु अध्यक्ष उन अधिकारों का प्रयोग करते हैं, जो सोसाइटी द्वारा उन्हें प्रदत्त किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, सोसाइटी के कामकाज और प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने और सोसाइटी के कुशल संचालन के लिए समितियों या आयोगों को नियुक्त करने या सोसाइटी के मामले में पूछताछ करने और रिपोर्ट करने तथा ऐसे आदेश पारित करने, जो उनके द्वारा उचित समझे जाते हों, के अधिकार भी अध्यक्ष को प्राप्त हैं। अबतक रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की 36 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

रा.ज.वि.अ. के सदस्यों की सूची :-

क्र. समिति का नाम सदस्य

1.

केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग 

अध्यक्ष

2.

केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

उपाध्यक्ष

3.

सदस्य (कृषि एवं जल संसाधन), नीति आयोग

सदस्य

4.

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ शासित क्षेत्र पुदुचेरी के मुख्य मंत्री / मंत्री तथा सचिवगण या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो मुख्य अभियंता के पद से कनिष्ठ न हों।

सदस्य

5.

सचिव, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

सदस्य

6.

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

सदस्य

7.

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग)

सदस्य

8.

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, विद्युत मंत्रालय

सदस्य

9.

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

सदस्य

10.

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

सदस्य

11.

सचिव या उनके नामिती व्यक्ति जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के कनिष्ठ न हों, नीति आयोग

सदस्य

12.

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग

सदस्य

13.

अध्यक्ष, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड

सदस्य

14.

अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

सदस्य

15.

अपर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

सदस्य

16.

सदस्य (डब्ल्यू.पी. एण्‍ड पी.), केंद्रीय जल आयोग

सदस्य

17.

सदस्य (डी.एण्‍ड आर.), केंद्रीय जल आयोग

सदस्य

18.

महानिदेशक या उनके नामिती जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद से कनिष्ठ न हों, भारत मौसम विज्ञान विभाग

सदस्य

19.

महानिदेशक या उनके नामिती जो संयुक्त सचिव या समकक्ष पद से कनिष्ठ न हों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

सदस्य

20.

भारत के महासर्वेक्षक या उनके नामिती, भारतीय सर्वेक्षण

सदस्य

21.

निदेशक या उनके प्रतिनिधि, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र

सदस्य

22.

संयुक्त सचिव (पी.पी.), जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

सदस्य

23.

आयुक्त (एसपीआर), जल शक्ति मंत्रालय,जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार

सदस्य

24.

महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

सदस्य-सचिव